रांची, अक्टूबर 14 -- Ranchi News: रांची। अपर न्यायायुक्त देबाशीष मोहापात्रा की अदालत ने अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपी 21 वर्षीय नितेश मिर्धा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में आरोपी 15 सितंबर से जेल में बंद है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 14 सितंबर को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर सुखदेव नगर इलाके से संदिग्ध अवस्था में नितेश को पकड़ा था। उसकी पैंट की जेब से एक देशी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ था।

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