काशीपुर, जुलाई 24 -- Kashipur News: काशीपुर। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को वादी को 6.35 लाख रुपये अदा करने और 10 हजार रुपये जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया है। काशीपुर निवासी राकेश सक्सेना पुत्र प्रेम प्रकाश ने अपने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से न्यायालय में वाद दायर किया था। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उनके ममेरे भाई अजय सक्सेना निवासी सुल्तानपुर पट्टी ने आवश्यकता बताकर करीब दो वर्ष पहले उनसे 6.15 लाख रुपये उधार लिए थे।

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