काशीपुर, अक्टूबर 9 -- Kashipur News: काशीपुर। अपर सेशन जज एफटीएससी (पॉक्सो) काशीपुर रीतेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग को बंधक बनाकर देह व्यापार कराने के मामले में आरोपी शोभा की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपराध की गंभीरता और पीड़िता के दोबारा लापता होने को इसका प्रमुख आधार माना। अभियोजन के अनुसार, आईटीआई थाना क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय किशोरी लापता हो गई थी। बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उसे हरियावाला स्थित एक मकान से मुक्त कराया गया। आरोप है कि जाहिद, सोमा, शिवम और उसकी पत्नी शोभा ने षड्यंत्र रचकर किशोरी को बंधक बनाया और हरिद्वार समेत विभिन्न स्थानों पर ले जाकर जबरन देह व्यापार कराया।

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