बस्ती, जुलाई 25 -- Basti News: हर्रैया, हिन्दुस्तान संवाद। ग्राम न्यायालय हर्रैया के न्यायाधिकारी संदीप मणि ने 27 साल पुराने सड़क दुर्घटना के मामले में वाहन चालक को दोषी ठहराते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। हर्रैया थानाक्षेत्र के जुड़ईपुर गांव निवासी सरयू प्रसाद ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि 28 दिसंबर 1999 को उनके भाई अयोध्या बिजरा से महाराजगंज की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही जीप के चालक छट्ठीदीन निवासी कप्तानगंज ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई लंबे समय तक जिला मुख्यालय स्थित न्यायालय में चलती रही। बाद में मुकदमा ग्राम न्यायालय हर्रैया को स्थानांतरित कर दिया गया। न्यायाधिकारी संदीप मणि ने मामले में तेजी से सुनवाई करते हुए आरोपी चालक को दोषी ठहराया। मुकदमे की लंबी अवधि को द...