सुल्तानपुर, जून 24 -- सुलतानपुर। पारिवारिक विवाद में कुल्हाड़ी से हमला कर पति की हत्या करने की आरोपी पत्नी मीरा देवी की जमानत याचिका न्यायाधीश राम प्रताप सिंह राणा ने खारिज कर दी है। वादिनी के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने याचिका का विरोध कर घटना गंभीर बताई और विवेचना में मीरा देवी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद होने की बात कही। 19 दिसम्बर 2025 की रात गया प्रसाद पर हमला कर मीरा देवी ने घायल कर दिया था, इलाज के दौरान तीसरे दिन उसकी मौत हो गई थी। हलियापुर थाना के पूरे लाला डोभियारा में हुई घटना का मुकदमा मृतक की मां रामदुलारी ने दर्ज कराया था।

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