सिमडेगा, जून 2 -- सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने मंगलवार को लूटपाट के एक आरोपी को दस वर्ष कैद और दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में जलडेगा थाना कांड संख्या 27/22 के तहत मामला दर्ज है। बताया गया कि वर्ष 2022 में जलडेगा थाना क्षेत्र में एक लूटपाट की घटना हुई थी। जिसके अनुसंधान के दौरान पुलिस ने थाना क्षेत्र के सलडेगा से घटना के आरोपी थॉमस सोरेंग को पिस्टल और मैगजीन सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी पाते हुए कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक निशि कच्छप ने दलीलें पेश की। -

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