आगरा, मई 4 -- एटीएम कार्ड बदलकर 16.56 लाख रुपये की ठगी के मामले में आरोपित वैभव गोयल निवासी ग्राम अगेड़ा गंगा नगर जिला मेरठ को राहत नहीं मिली है। अपर जिला जज प्रथम पुष्कर उपाध्याय ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी आदर्श चौधरी ने तर्क दिए। वादी सेवानिवृत्त शासकीय अधिवक्ता मो. आसिफ खान ने थाना साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 13 अक्तूबर 25 की शाम राजपुर चुंगी स्थित एसबीआई के एटीएम पर मौजूद दो युवकों ने बातों में फंसकर उनका एटीएम कार्ड बदलकर उनके खाते से 16.56 लाख रुपये निकाल लिए।

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