नई दिल्ली, अक्टूबर 14 -- नई दिल्ली। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बुधवार को कहा कि उसे यूएई के कारोबारी बी आर शेट्टी की ओर से दायर किसी मुकदमे का नोटिस नहीं मिला है। शेट्टी ने अपने कारोबारी समूह के पतन के मामले में बैंक से 15 अरब अमेरिकी डॉलर के क्षतिपूर्ति की मांग की है। खबरों के अनुसार, शेट्टी ने 13 अक्टूबर को बंबई उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर क्षतिपूर्ति की मांग की। एनएमसी हेल्थ के संस्थापक शेट्टी ने कथित तौर पर आरोप लगाया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके कई अधिकारियों और अन्य लोगों ने ऐसे लेनदेन में मदद की, जिनके कारण उनका कारोबारी समूह ढह गया।

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