गया, मार्च 10 -- शहर के केंदुई स्थित श्रम नियोजन कार्यालय परिसर में मंगलवार को बाल व किशोर श्रम उन्मूलन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य रणनीति व कार्य योजना के तहत आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ उप श्रमायुक्त विनोद कुमार प्रसाद व सहायक श्रमायुक्त पूनम कुमारी सहित अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। कार्यशाला के प्रथम सत्र में उप श्रमायुक्त ने बताया कि धारा-3 के तहत 14 वर्ष के कम उर्म के बालकों को किसी भी प्रतिष्ठान में काम लेना मनाही है। उक्त अधिनियम कि धारा-3अ के तहत खतरनाक व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में किशोर का नियोजन प्रतिषेध है। यदि कोई नियोजक कानून का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम कि धारा-14 (1) के तहत दोषी को को 20 से 50 हजार का आर्थिक दंड के साथ छह माह से से दो वर्ष तक कारवास या दोनों तरह के दंड दिया जा स...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.