गया, मार्च 10 -- शहर के केंदुई स्थित श्रम नियोजन कार्यालय परिसर में मंगलवार को बाल व किशोर श्रम उन्मूलन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य रणनीति व कार्य योजना के तहत आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ उप श्रमायुक्त विनोद कुमार प्रसाद व सहायक श्रमायुक्त पूनम कुमारी सहित अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। कार्यशाला के प्रथम सत्र में उप श्रमायुक्त ने बताया कि धारा-3 के तहत 14 वर्ष के कम उर्म के बालकों को किसी भी प्रतिष्ठान में काम लेना मनाही है। उक्त अधिनियम कि धारा-3अ के तहत खतरनाक व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में किशोर का नियोजन प्रतिषेध है। यदि कोई नियोजक कानून का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम कि धारा-14 (1) के तहत दोषी को को 20 से 50 हजार का आर्थिक दंड के साथ छह माह से से दो वर्ष तक कारवास या दोनों तरह के दंड दिया जा स...
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