आगरा, जून 10 -- दहेज में दो लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति, ससुर और सास को कोर्ट ने दोषी पाया है। अपर जिला जज अमित कुमार यादव ने आरोपी पति शाहरुख खान, ससुर शौकीन व सास समीना निवासी ग्राम सरैंधी जगनेर को दस वर्ष के कारावास एवं 72 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से एडीजीसी शशि शर्मा ने वादी, मृतका की मां, बहन, डॉक्टर व विवेचक समेत नौ गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। लोनी गाजियाबाद निवासी नजर मोहम्मद ने थाना जगनेर पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी बेटी फूल बानो की शादी चार अप्रैल 2021 को शाहरुख खान के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री से मारपीट करते थे। कुछ दिनों बाद फिर से ससुरालीजन तीन लाख रुपये की मांग करने लगे। उसमें से एक लाख रुपये ...