फर्रुखाबाद कन्नौज, अगस्त 31 -- फर्रुखाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 1 ने कायमगंज कोतवाल व थाना प्रभारी मेरापुर से दो अलग अलग मामलों में लिखित स्पष्टीकरण तलब कर लिया है। थाना कायमगंज में दर्ज गोवध अधिनियम, पुलिस मुठभेड़ व आधुध अधिनियम के मामले में पुलिस आख्या व केस डायरी उपलब्ध न होने पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने कहा कि पुलिस आख्या व केस डायरी उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण में बिलंब हो रहा है। न्यायालय ने प्रभारी निरीक्षक कायमगंज व थाना प्रभारी मेरापुर को आदेशित किया कि वह अपना लिखित स्पष्टीकरण 3 सितंबर तक प्रस्तुत करें।

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