दोषी बुजुर्ग को कोर्ट ने फटकार लगा छोड़ा
मुजफ्फरपुर, जुलाई 10 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। गायघाट में 45 वर्ष पहले आपसी विवाद में मारपीट के मामले में दोषी बुजुर्ग भिखारी सहनी (75) को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-20 शरदचंद्र कुमार के कोर्ट ने फटकार व चेतावनी देकर छोड़ दिया है। कोर्ट ने उसकी उम्र व पूर्व में लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर उसे यह राहत दी है। गायघाट की कबूतरी मलाहिन ने पांच मई 1981 को भिखारी सहनी सहित आठ आरोपितों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। यह भी पढ़ें- Balrampur News: 25 साल पुराने मारपीट मामले में चार दोषियों को जुर्माना
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.