मुजफ्फरपुर, जुलाई 10 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। गायघाट में 45 वर्ष पहले आपसी विवाद में मारपीट के मामले में दोषी बुजुर्ग भिखारी सहनी (75) को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-20 शरदचंद्र कुमार के कोर्ट ने फटकार व चेतावनी देकर छोड़ दिया है। कोर्ट ने उसकी उम्र व पूर्व में लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर उसे यह राहत दी है। गायघाट की कबूतरी मलाहिन ने पांच मई 1981 को भिखारी सहनी सहित आठ आरोपितों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। यह भी पढ़ें- Balrampur News: 25 साल पुराने मारपीट मामले में चार दोषियों को जुर्माना

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