आगरा, मई 22 -- उधारी के पैसे मांगने पर दुकानदार से गाली गलौज, मारपीट एवं धमकी देने में महिला आरोपित को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर लिया है। आरोपित की ओर से अधिवक्ता बबीना रानी शांत ने तर्क प्रस्तुत किए। वादी मगन उर्फ कृष्णकांत निवासी ग्राम खांडा ने थाना बरहन में तहरीर देकर बताया था कि 20 नवंबर 22 को वह अपनी दुकानदारी की उधारी के पैसे मांगने आरोपित शशी के घर गया था। जिससे कुपित होकर आरोपित आदि ने उसकी दुकान पर आकर लाठी, डंडे से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।

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