नई दिल्ली, अक्टूबर 19 -- दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने राजधानी में ट्रैफिक जाम, सड़क सुरक्षा और ई-रिक्शा के संचालन को नियंत्रित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी के तहत दिल्ली में ई-रिक्शा की संख्या 2.5 लाख तक सीमित रखने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही एक व्यक्ति के नाम पर पांच से ज्यादा ई-रिक्शा वाहन रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाएंगे। सरकार ने ड्राफ्ट पॉलिसी सार्वजनिक कर दी है और सभी हितधारकों व आम जनता से इस पर 30 दिन के भीतर सुझाव मांगे हैं। दिल्ली ई-रिक्शा (रजिस्ट्रेशन एवं संचालन) की प्रस्तावित ड्राफ्ट पॉलिसी में 25 या उससे अधिक ई-रिक्शा के बेड़े का संचालन करने वाली संस्थाओं के लिए एग्रीगेटर लाइसेंस अनिवार्य किए जाने और नियमों के उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान किया है। इसके तहत वैध ई-रिक्शा अनुपालन प्रमाणपत्र (ईसीसी) वाले वाहनों की अधि...