चित्रकूट, अक्टूबर 5 -- चित्रकूट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद भारती की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आरोपित भीमसेन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सरधुवा थाने में उसके खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मौजूदा समय पर भीमसेन जेल में बंद है। उसने अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने अपराध गंभीर और अजमानतीय प्रकृति का मानते हुए अर्जी खारिज कर दी।

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