चेक बाउंस मामले में दोषी की अपील खारिज, सजा बरकरार
रांची, जून 17 -- रांची। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए गए अभिषेक कुमार सिंह की अपील खारिज कर दी। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि को सही ठहराते हुए बरकरार रखा। मामला 2 लाख रुपये के दोस्ताना ऋण से जुड़ा है। शिकायतकर्ता मृत्युंजय नाथ शाहदेव का आरोप था कि अभिषेक ने ऋण चुकाने के लिए पीएनबी का 2 लाख रुपये का चेक दिया था, जो बाउंस कर गया। न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराते हुए तीन माह की कारावास और 2.70 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.