रांची, जून 17 -- रांची। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए गए अभिषेक कुमार सिंह की अपील खारिज कर दी। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि को सही ठहराते हुए बरकरार रखा। मामला 2 लाख रुपये के दोस्ताना ऋण से जुड़ा है। शिकायतकर्ता मृत्युंजय नाथ शाहदेव का आरोप था कि अभिषेक ने ऋण चुकाने के लिए पीएनबी का 2 लाख रुपये का चेक दिया था, जो बाउंस कर गया। न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराते हुए तीन माह की कारावास और 2.70 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।

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