पटना, अप्रैल 13 -- पटना। दानापुर सिविल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सोमवार को आर्म्स एक्ट मामले में दो आरोपी मुकेश कुमार और अजय कुमार को दो-दो वर्ष की कैद और पांच-पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अदालत ने दोनों को आर्म्स एक्ट की दो धाराओं के तहत दोषी पाया। यह आपराधिक मामला रुपसपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अवैध हथियार के साथ वर्ष 2025 में गिरफ्तार किया था। यह भी पढ़ें- आभूषण लूटकांड में वांटेड दो शातिर हथियार समेत गिरफ्तार यह भी पढ़ें- दो पिस्टल व 25 कारतूस बरामद, तीन अभियुक्त गिरफ्तार

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