आयोग में उपस्थित नहीं होने पर लगा अर्थदंड
गाजीपुर, मार्च 23 -- गाजीपुर। राज्य सूचना आयोग लखनऊ के निर्देश के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर डीआईओएस पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आदेशित किया है आयोग में उपस्थित होने के लिए लगातार सूचनाएं दी गयी, लेकिन न स्वयं उपस्थित हुये और नाहीं सूचनाये दी। जिसके बाद 25 हजार का अर्थदंड लगा है। इस उनके वेतन से दो किस्तों में वूसली कराने के लिए निर्देश है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.