गाजीपुर, मार्च 23 -- गाजीपुर। राज्य सूचना आयोग लखनऊ के निर्देश के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर डीआईओएस पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आदेशित किया है आयोग में उपस्थित होने के लिए लगातार सूचनाएं दी गयी, लेकिन न स्वयं उपस्थित हुये और नाहीं सूचनाये दी। जिसके बाद 25 हजार का अर्थदंड लगा है। इस उनके वेतन से दो किस्तों में वूसली कराने के लिए निर्देश है।

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