सुल्तानपुर, मई 18 -- सुलतानपुर। शहर के बस स्टेशन स्थित अन्नपूर्णा भोजनालय के मालिक को गोली मारकर एक लाख की नकदी और एटीएम लूट के मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने सोमवार को होटल संचालक से जिरह पूरी की। क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त विवेचना में आरोपी राहुल उर्फ रंजीत मिश्र, शुभम जायसवाल और सचिन जायसवाल चार्जशीट दाखिल हुई थी। 15 अप्रैल 2022 की घटना में होटल मालिक अमित गुप्ता ने अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया था। सीजेएम कोर्ट में अगली सुनवाई 3 जून को होगी।

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