वाराणसी , अगस्त 6 -- उत्तर प्रदेश सरकार की 'एकमुश्त समाधान योजना' (ओटीएस) के तहत वाराणसी नगर निगम ने भवन कर (संपत्ति कर) के बकायेदारों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत एक अप्रैल 2026 तक के बकाया भवन कर पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने गुरुवार को बताया कि यह जनहितकारी योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर, 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए भवन स्वामियों को निर्धारित अवधि के भीतर नगर निगम के मुख्यालय अथवा संबंधित जोनल कार्यालय में आवेदन कर बकाया भवन कर जमा करना होगा।

उन्होंने बताया कि योजना की विशेषता यह है कि करदाता बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त करने के साथ-साथ अपनी सुविधा के अनुसार तीन किश्तों में भी कर सकते हैं। यह सुविधा नगर निगम सीमा क्षेत्र के सभी पात्र भवन स्वामियों के लिए उपलब्ध होगी।

नगर आयुक्त ने बताया कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक भवन स्वामी 15 अगस्त से 14 नवंबर तक संबंधित जोनल कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन चैटबॉट नंबर 8601872601 तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से स्वीकार किए जाएंगे।

महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने शहरवासियों से योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नागरिक समय पर अपना बकाया भवन कर जमा कर ब्याज से पूर्ण राहत प्राप्त करें और शहर के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

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