शिमला , अप्रैल 02 -- हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने गुरुवार को 'हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971' में संशोधन पारित कर दिया। इस नए कानून के तहत दलबदल के दोषी पाए जाने वाले विधायकों की पेंशन पर रोक लगा दी गई है। इस अधिनियम में खास बात यह है कि यह नियम पिछली तारीख से लागू होगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में इस संशोधन का पुरजोर बचाव करते हुए कहा कि विधानसभा को इस विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा अगर अदालत इस कानून की समीक्षा करती है, तो सरकार उसका सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य था।
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