ऊना , मई 15 -- हिमाचर प्रदेश के ऊना जिले में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से छह शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिये गये हैं।

जिला मजिस्ट्रेट जतिन लाल ने इस संबंध में आदेश जारी किये हैं। ये आदेश मैहतपुर-बसदेहरा एवं संतोषगढ़ नगर परिषदों के साथ-साथ अंब, दौलतपुर चौक, गगरेट और टाहलीवाल नगर पंचायतों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गये हैं।ये आदेश 15 मई दोपहर तीन बजे से 17 मई को मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेंगे।

आदेशों के अनुसार, निर्दिष्ट अवधि के दौरान चुनावी प्रक्रिया से गुजरने वाले शहरी स्थानीय निकायों के भीतर पांच से अधिक व्यक्तियों की सभा, सार्वजनिक समारोहों और राजनीतिक बैठकों का आयोजन, लाउडस्पीकर का उपयोग, हथियार, लाठी, बैनर या तख्तियां ले जाना और नारे लगाना जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इसके अलावा, जिले के बाहर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, किसी भी चुनावी जुलूस के आयोजन के लिए स्थानीय प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मतगणना केंद्रों के आसपास अनाधिकृत व्यक्तियों के भीड़ जमा होने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आम नागरिकों की दैनिक गतिविधियों, विवाह समारोह, अंतिम संस्कार या वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों की ओर जाने वाले मतदाताओं की आवाजाही पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान उक्त तिथि को बंद रहेंगे। इसके अलावा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी नियमानुसार सवेतन अवकाश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जो कर्मचारी वर्तमान में जिला ऊना के भीतर अन्य स्थानों पर काम कर रहे हैं, लेकिन संबंधित शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें वोट डालने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। इसका लाभ उठाने के लिए संबंधित कर्मचारी को संबंधित पीठासीन अधिकारी से प्राप्त मतदान करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

उपायुक्त ने सभी योग्य मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लेने तथा अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है. जिला ऊना में आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में 16 और 17 मई को 'शुष्क दिवस' घोषित किया गया है। ये आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, संबंधित शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत सभी शराब की दुकानें निर्दिष्ट तिथियों के दौरान पूरी तरह से बंद रहेंगी और किसी भी प्रकार के नशीले पेय पदार्थों की बिक्री, वितरण और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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