पंचकूला , अक्टूबर 31 -- हरियाणा के कई जिलों में हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के पास रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे इन लाइनों के 30 मीटर के दायरे में पेड़ न लगाएं और न ही कोई निर्माण कार्य करें।

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) ने निर्देश दिया है कि 30 दिनों के भीतर ऐसे सभी अनधिकृत पेड़ या ढांचे हटा दिए जाएं।

एचवीपीएनएल, पंचकूला के ट्रांसमिशन सिस्टम डिवीजन के कार्यकारी अभियंता द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना में बताया गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली 220केवी , 132 केवी और 66 केवी की ट्रांसमिशन लाइनें अंबाला, यमुनानगर, पंचकूला और कुरुक्षेत्र, कैथल व करनाल जिलों के कुछ हिस्सों से होकर गुजरती हैं। यह नेटवर्क पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सटे इलाकों तक भी फैला हुआ है।

'भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003' के अनुसार, यह सूचना ट्रांसमिशन लाइनों के नीचे या उनके 30 मीटर के दायरे में पेड़ लगाने और इमारतें या अन्य ढांचे बनाने पर रोक लगाती है।

एचवीपीएनएन ने उन लोगों को निर्देश दिया है जिन्होंने पहले ही इस प्रतिबंधित दायरे में पेड़ लगाए हैं या ढांचे बनाए हैं, कि वे इस सूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर इन्हें हटा लें।

निगम ने चेतावनी दी है कि 'हाई-वोल्टेज' लाइनों के पास अनधिकृत रूप से पेड़ लगाने या निर्माण कार्य करने के कारण अगर कोई संपत्ति का नुकसान होता है या किसी को चोट लगती है, तो इसके लिए संबंधित व्यक्ति जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

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