भिवानी , जुलाई 10 -- हरियाणा भिवानी अखिल भारतीय किसान सभा ने रबी 2023-24 की सरसों फसल बीमा क्लेम मामले में पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा बीमा कंपनी की याचिका खारिज किए जाने को किसानों की बड़ी जीत बताया है। किसान नेताओं ने कहा कि इस फैसले से किसानों के करोड़ों रुपये के बकाया बीमा क्लेम के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।

राज्य महासचिव सुमित दलाल, जिला प्रधान रामफल देशवाल, उपप्रधान ओमप्रकाश, सचिव जगरोशन और जिला कोषाध्यक्ष मास्टर उमराव सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भिवानी जिले के किसानों का सरसों, चना और गेहूं फसलों का करीब 85 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम बनता था। इसमें बीमा कंपनी ने केवल 25 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जबकि शेष राशि पिछले ढाई वर्ष से लंबित है। सरकार के निर्देशों के बावजूद भुगतान नहीं होने पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, जहां कंपनी की याचिका खारिज कर दी गई।

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