नैनीताल , अक्टूबर 08 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कनिष्ठ अभियंता की भर्ती के लिएलोक सेवा आयोग को भेजे गए भर्ती अधियाचन के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ता राहुल सैनी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता 10 वर्ष से अधिक समय से विभाग में संविदा पर कनिष्ठ अभियंता के रूप में कार्यरत हैं और स्वीकृत पदों के लिए सभी आवश्यक योग्यताएं रखते हैं। उनका तर्क था कि राज्य सरकार उनकी सेवाओं को सुरक्षित किए बिना उन्हीं पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है। इससे उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। आज राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि नियमावली 2025 के तहत पात्रता शर्तों के कारण नई भर्ती का अधियाचन भेजा गया था। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अधियाचन पर फिलहाल स्थगनादेश जारी कर दिए।
अदालत ने प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
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