नैनीताल , अक्टूबर 06 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कथित रूप से दहेज प्रताड़ना के आरोपी पति, ननद समेत कुल चार आरोपियों को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने सोमवार को यह आदेश दिये। आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई। मामले के अनुसार मोहम्मद फहीम एवं अन्य ने अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर कर काशीपुर थाना में दहेज उत्पीड़न के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।

याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 351(3), 352 और 85 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज है।

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