नैनीताल , मार्च 13 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के बहुचर्चित बनभूलपुरा दंगा से जुड़े तीन आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च को होगी।
अब्दुल रहमान, वसीम और अब्दुल तस्लीम की जमानत याचिकाओं पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से अदालत को बताया गया कि इस घटना में शामिल कई अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए समान आधार पर उन्हें भी जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
यह भी कहा गया कि घटना के तत्काल बाद दर्ज मामले में आरोपियों के नाम नहीं थे और संदेह के आधार पर उनके नाम शामिल किये गये हैं। अदालत ने फिलहाल कोई राहत नहीं देते हुए सुनवाई के लिए 18 मार्च की तिथि तय कर दी है।
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