नैनीताल , मार्च 12 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्दूचौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से एक माह के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में बुधवार को हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई एक माह बाद तय की है।
खंडपीठ में हल्दूचौड़ निवासी गोविंद बल्लभ भट्ट की ओर से दायर जनहित याचिका पर कल सुनवाई हुई और आदेश की प्रति गुरुवार को मिली।
सुनवाई के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी की ओर से रिपोर्ट पेश की गई और कहा गया कि सभी पदों को भरा दिया गया है और एक्स-रे मशीन अप्रैल तक काम करना शुरू कर देगी जबकि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का अभाव है।
एक्स-रे तकनीशियन मौजूद नहीं है। चिकित्सकों के पद भी नहीं भरे गए हैं और न ही आवश्यक पद सृजित किए गए हैं। अतिरिक्त पद सृजित करने के संबंध में महानिदेशक स्वास्थ्य को पत्र भेजा गया था लेकिन अभी तक पर्याप्त पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं। इस पर अदालत ने राज्य सरकार से एक माह में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिये।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित