चंडीगढ़ , अप्रैल 06 -- हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों में लिंक अधिकारियों की नियुक्ति की है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा आदेश जारी किये गये हैं।
यदि सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त एवं सचिव का पद स्थानांतरण, अवकाश, प्रशिक्षण, दौरे या चुनाव ड्यूटी के कारण रिक्त रहता है, तो मानव संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव लिंक अधिकारी-1 के रूप में कार्य करेंगे, जबकि वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव-1 लिंक अधिकारी-2 की जिम्मेदारी संभालेंगे।
इसी प्रकार, मानव संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव की अनुपस्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त एवं सचिव लिंक अधिकारी-1 तथा वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव-2 लिंक अधिकारी-2 के रूप में कार्य करेंगे।
वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव-1 की अनुपस्थिति में वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव-2 लिंक अधिकारी-1 और सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त एवं सचिव लिंक अधिकारी-2 की भूमिका निभाएंगे। वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव-2 के अनुपस्थित रहने पर वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव-1 लिंक अधिकारी-1 तथा मानव संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव लिंक अधिकारी-2 के रूप में कार्य करेंगे।
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अवकाश, प्रशिक्षण, दौरे या चुनाव ड्यूटी पर जाने से पूर्व संबंधित अधिकारी को अपने नामित लिंक अधिकारी को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा, ताकि कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान न आये।
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