चंडीगढ़ , मई 07 -- हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के अनुसार अब किसी स्टेशन पर पाँच वर्ष से अधिक समय तक कार्य करने की छूट केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी, जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कर्मचारियों का भी जनहित में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर तबादला किया जा सकेगा। इस व्यवस्था में कर्मचारी के निवास स्थान में कोई बदलाव शामिल नहीं होगा।
निर्देशों के मुताबिक, 20 किलोमीटर के दायरे में किए जाने वाले ऐसे तबादलों को हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 के तहत नियमित तबादला नहीं माना जाएगा। इसलिए कर्मचारियों को यात्रा भत्ता (टीए), दैनिक भत्ता (डीए) और ज्वाइनिंग टाइम जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों तथा सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
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