पंचकूला , अगस्त 02 -- हरियाणा सरकार ने हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) एक्ट, 2024 और नियम, 2025 के तहत संचालित सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल पर विभिन्न चरणों की समय-सीमा बढ़ा दी है। मानव संसाधन विभाग की ओर से 31 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार पात्र संविदा कर्मचारियों के पंजीकरण और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया के लिए नया कार्यक्रम जारी किया गया है।

इस फैसले से विशेष रूप से स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत लगभग 4,400 संविदा कंप्यूटर फैकल्टी और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब तक कई कर्मचारियों का पोर्टल पर पंजीकरण संबंधित ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (डीडीओ) द्वारा पूरा नहीं किया गया था, जिससे उनकी सिक्योरिटी ऑफ सर्विस की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी।

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पात्र कर्मचारियों का पोर्टल पर पंजीकरण अब सात अगस्त 2026 तक, डीडीओ द्वारा रिकॉर्ड का सत्यापन 14 अगस्त 2026 तक तथा संबंधित विभागाध्यक्ष (एचओडी) द्वारा अंतिम सत्यापन 21 अगस्त 2026 तक किया जा सकेगा।

यह संशोधित समय-सीमा स्कूल शिक्षा विभाग के कंप्यूटर फैकल्टी, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, डीआईटीएस के माध्यम से नियुक्त (हारट्रॉन को छोड़कर) संविदा कर्मचारी तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के संविदा कर्मचारियों पर लागू होगी।

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