चंडीगढ़ , अप्रैल 27 -- हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में हरियाणा लिपिकीय सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) विधेयक, 2026 पारित किया गया। इस विधेयक को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में प्रस्तुत किया।

विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को सरल, तेज और अधिक पारदर्शी बनाएगा। नए प्रावधानों के तहत ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए लिपिकीय पदों पर पदोन्नति का कोटा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा।

उन्होंने बताया कि पहले सीमित पदों और विभागीय ढांचे के कारण कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए 10 से 15 साल तक इंतजार करना पड़ता था। अब कॉमन कैडर सिस्टम, बढ़े हुए कोटा और सेवा अवधि में कमी के चलते पदोन्नति प्रक्रिया अधिक समयबद्ध होगी।

श्री सैनी ने कहा कि यह विधेयक प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करेगा और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि विपक्ष इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होता, तो व्यापक सहमति बन सकती थी, लेकिन सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

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