पंचकूला , जुलाई 29 -- हरियाणा सरकार ने महिला संविदा कर्मचारियों को एक वर्ष में 22 दिन तक का आकस्मिक अवकाश देने की घोषणा की है। इससे पहले केवल 10 दिन आकस्मिक अवकाश का प्रावधान था।
उच्च शिक्षा महानिदेशक एस. नारायणन की ओर से जारी आदेश में मुख्य सचिव कार्यालय के चार जुलाई 2025 के परिपत्र को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य के सभी सरकारी महाविद्यालयों, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) इकाइयों तथा जिला एवं उपमंडल पुस्तकालयों को तत्काल प्रभाव से इसका पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
यह सुविधा उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत सभी पात्र महिला संविदा कर्मचारियों को मिलेगी। इनमें विस्तार व्याख्याता, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रयोगशाला परिचारक, पुस्तकालय परिचारक, डाटा प्रविष्टि संचालक, संगणक संचालक तथा सफाई कर्मचारी शामिल हैं।
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