पंचकूला , जुलाई 28 -- हरियाणा सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नीति-2026 के तहत दंपति (कपल) श्रेणी का लाभ लेने वाले शिक्षकों के लिए जीवनसाथी के रोजगार संबंधी विवरण ऑनलाइन अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है।

विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पात्र शिक्षक दो अगस्त को शाम पांच बजे तक एमआईएस पोर्टल पर आवश्यक जानकारी दर्ज कर दें।

निदेशालय की ओर से मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार दंपति श्रेणी के तहत मिलने वाले मेरिट अंकों का लाभ केवल उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा जो अपने जीवनसाथी के संगठन, पद और तैनाती संबंधी जानकारी एमआईएस पोर्टल पर उपलब्ध कराएंगे। यह व्यवस्था शिक्षक स्थानांतरण नीति-2026 के तहत लागू की गई है।

आदेश में शिक्षकों के लिए पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया भी बताई गई है। यदि जीवनसाथी हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में किसी नियमित संगठन में कार्यरत हैं तो संबंधित संगठन का चयन करना होगा। यदि संगठन का नाम सूची में उपलब्ध नहीं है तो उसका विवरण अलग से दर्ज किया जा सकेगा।

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