रेवाड़ी , अक्टूबर 24 -- हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई के तहत निर्धारित समय में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर धारूहेड़ा के दो तत्कालीन एसपीआईओ-सह-बीडीपीओ वीरेंद्र और विशाल भारद्वाज पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय कुमार सूरा ने यह आदेश जारी किए।

मामला गांव डुंगरवास निवासी चंद्र प्रकाश के 11 फरवरी 2020 के आरटीआई आवेदन से जुड़ा है। समय पर सूचना नहीं मिलने पर मामला दूसरी अपील में आयोग तक पहुंचा। आयोग ने 8 अप्रैल 2021 को संबंधित अधिकारी को पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए थे। आदेश का पालन नहीं होने पर 2 जनवरी 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन उसका जवाब दाखिल नहीं किया गया।

सुनवाई के दौरान चंद्र प्रकाश ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना पक्ष रखते हुए बताया कि जानकारी मिली है लेकिन वह अधूरी है। उन्होंने अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की।

सरपंच विपिन कुमार और ग्राम सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि 21 अगस्त 2026 के अंतरिम आदेश के बाद आवेदक ने 2 सितंबर 2026 को रिकॉर्ड का निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त की थी।

आयोग ने पाया कि वीरेंद्र का कार्यकाल 15 नवंबर 2019 से 16 अप्रैल 2020 और विशाल भारद्वाज का 17 अप्रैल से 9 नवंबर 2020 तक रहा। दोनों 30 दिन की वैधानिक समयसीमा में सूचना देने में विफल रहे। आयोग ने कहा कि करीब छह साल बाद हस्तक्षेप के पश्चात जानकारी दी गई और देरी का कोई ठोस कानूनी कारण भी नहीं बताया गया।

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