चंडीगढ़ , जून 24 -- हरियाणा सरकार ने कहा है कि हरियाणा लिपिकीय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 2026 लागू होने के बाद लिपिक पद पर सभी नियमित नियुक्तियां मानव संसाधन विभाग के माध्यम से की जाएंगी। इसमें सीधी भर्ती के साथ-साथ अनुकंपा आधार पर होने वाली नियुक्तियां भी शामिल होंगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति से संबंधित सभी मामलों की जांच हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता अथवा नियुक्ति) नियम, 2019 के तहत की जाएगी। संबंधित विभागाध्यक्ष की संस्तुति और एचएसएएस कैडर अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद ऐसे मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए मानव संसाधन विभाग को भेजा जाएगा।

सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई व्यवस्था की जानकारी सभी संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों तक पहुंचाई जाए तथा निर्धारित नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए।

सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से क्लर्कों की भर्ती प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, एकरूपता और प्रशासनिक दक्षता आएगी। साथ ही नियुक्तियों से जुड़े मामलों के निपटारे में भी स्पष्टता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

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