चंडीगढ़ , मार्च 09 -- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2026 में केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुरूप केवल मामूली संशोधन किए गए हैं और इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।
सोमवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में विधेयक पर चर्चा करते हुए बताया कि यह संशोधन हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम, 2025 में सुधार के लिए लाया गया है।
उन्होंने कहा कि संशोधित प्रावधानों के अनुसार यदि कोई ट्रैवल एजेंट किसी व्यक्ति को नौकरी या सेवा के लिए विदेश भेजता है और वर्क परमिट उपलब्ध कराता है, तो उसे संबंधित केंद्रीय अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना होगा और आवश्यक जानकारी भी देनी होगी।
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