चंडीगढ़ , सितंबर 01 -- हरियाणा विधानसभा में हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके माध्यम से हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन किया जाएगा।
हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 राज्य में वस्तुओं और सेवाओं अथवा दोनों की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर कर लगाने और उसके संग्रह से संबंधित प्रावधानों के लिए लागू है। प्रस्तावित संशोधन जीएसटी परिषद की सिफारिशों और केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में वित्त अधिनियम 2026 के माध्यम से किए गए संशोधनों के अनुरूप किया गया है।
संशोधन के तहत बिक्री के बाद दी जाने वाली छूट के लिए संबंधित चालान से जुड़े अनुबंध का विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, जब प्राप्तकर्ता द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स किया जाना हो, तब धारा 34 के तहत क्रेडिट नोट जारी करने से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट किया जाएगा।
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