चंडीगढ़ , सितंबर 17 -- हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब एलटीसी का लाभ लेने के लिए संबंधित ब्लॉक अवधि में निर्धारित समयसीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। ब्लॉक अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किए गए दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जब तक कि मौजूदा नियमों में इसकी विशेष अनुमति न हो।

मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से 17 सितंबर 2026 को जारी पत्र में यह स्पष्टीकरण विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त मार्गदर्शन के बाद दिया गया है। कई मामलों में कर्मचारी और पेंशनभोगी निर्धारित ब्लॉक अवधि के दौरान एलटीसी आवेदन या दावा प्रस्तुत नहीं कर पाए थे और अवधि समाप्त होने के बाद लाभ लेने की मांग कर रहे थे।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि संबंधित ब्लॉक अवधि समाप्त होने के बाद ऐसे एलटीसी दावों को सामान्य तौर पर मंजूरी नहीं दी जा सकती। केवल उन्हीं मामलों में अनुमति दी जाएगी, जिनके लिए मौजूदा सरकारी नियमों या निर्देशों में विशेष प्रावधान है।

ये निर्देश हरियाणा सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए गृह नगर या भारत में किसी अन्य स्थान की यात्रा से संबंधित नई एलटीसी योजना पर लागू होंगे। सक्षम अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि एलटीसी आवेदन और दावे निर्धारित समयसीमा एवं नियमों के तहत ही प्रस्तुत और निपटाए जाएं।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित