चंडीगढ़ , सितंबर 18 -- हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से 1 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार संपत्ति कराधान और दरों की नई प्रणाली एक अगस्त 2026 से लागू हो गई है। इसके तहत संपत्ति मालिकों और अधिभोगियों को 1 अगस्त से दो माह की अवधि तक वर्ष 2013 की पुरानी अधिसूचना के अनुसार संपत्ति कर जमा करने का विकल्प दिया गया है।
विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि दो माह की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद सभी संपत्ति मालिकों और अधिभोगियों को नई अधिसूचना के अनुसार ही संपत्ति कर का भुगतान करना होगा। जिन संपत्ति मालिकों या अधिभोगियों ने पहले ही संपत्ति कर जमा कर दिया है, उन पर वित्त वर्ष 2026-27 तक नई अधिसूचना का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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