पंचकूला , सितंबर 15 -- हरियाणा के कृषि क्षेत्रों में भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की अनुमति लेने वाले औद्योगिक परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि वे अपने द्वारा बनाई गई पंचायती सड़क के माध्यम से पहुंच मार्ग (एप्रोच रोड) का उपयोग कर रहे हैं, तो सीएलयू आवेदन दाखिल करने से पहले उस पहुंच मार्ग के लिए आवश्यक भूमि ग्राम पंचायत को दान या फिर हस्तांतरित करनी होगी।

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