होस्पेट , जुलाई 28 -- कर्नाटक के विश्व धरोहर स्थल हम्पी में उप लोकायुक्त न्यायमूर्ति बी. वीरप्पा ने मंगलवार को औचक निरीक्षण के दौरान 200 से अधिक होमस्टे बिना वैध अनुमति के संचालित पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और अवैध प्रतिष्ठानों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान न्यायमूर्ति वीरप्पा ने सवाल उठाया कि ग्राम पंचायत और अन्य सक्षम प्राधिकारियों की अनुमति के बिना इतनी बड़ी संख्या में व्यावसायिक होमस्टे कैसे संचालित हो रहे हैं। उन्होंने अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने में कथित विफलता को लेकर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

"उन्होंने कृषि और आवासीय भूमि पर संचालित इन व्यावसायिक होमस्टे को जीईएसकॉम द्वारा बिजली कनेक्शन दिये जाने पर भी गंभीर चिंता जतायी और अधिकारियों को सभी अवैध प्रतिष्ठानों की पहचान कर उनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने अवैध होमस्टे हटाने तथा इनके संचालन की अनुमति देने या अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ स्वत: संज्ञान मामला दर्ज करने के निर्देश भी दिये।

जनता स्ट्रीट के निरीक्षण के दौरान उप लोकायुक्त ने पाया कि संरक्षित विश्व धरोहर क्षेत्र के 100 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में भी व्यावसायिक गतिविधियां और आवासीय उपयोग जारी है। उन्होंने अधिकारियों को व्यापारियों के लिए वैकल्पिक स्थान चिह्नित करने तथा प्रतिबंधित क्षेत्र में सभी अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियां बंद कराने के निर्देश दिए हैं।

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