समस्तीपुर , अगस्त 11 -- समस्तीपुर जिले की एक न्यायालय ने हथियार रखने के आरोपी रंजीत कुमार उर्फ डब्ल्यू झा को 3 वर्षो की कठोर कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि समस्तीपुर के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने मुसरीघरारी थाना कांड संख्या 80/23 में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों, चार्जशीट तथा गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी रंजीत कुमार उर्फ डब्ल्यू झा को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए एवं 26 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी। इस चर्चित मुकदमें में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता नीलम कुमारी ने न्यायालय में पक्ष रखा।

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