भिण्ड , मई 27 -- मध्यप्रदेश में भिण्ड जिले के लहार अनुभाग स्थित आलमपुर थाना क्षेत्र के रुरई गांव में वर्ष 2023 में हुए हत्या मामले में अदालत ने चार सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला लहार के अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना ने सुनाया। अदालत ने उत्तम सिंह, त्रिभुवन सिंह, गंभीर सिंह और सुरेंद्र सिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार 22 जनवरी 2023 की रात खेतों की ओर जाने वाले रास्ते पर झाड़ लगाने और पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान गजेंद्र सिंह चौहान किराना दुकान से सामान लेने गए थे। आरोप है कि गांव के उत्तम सिंह ने शराब के नशे में गाली-गलौज की। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और आरोपी ने अपने भाइयों को बुला लिया। इसके बाद उत्तम सिंह ने कट्टे से गोली चला दी, जिससे गजेंद्र सिंह चौहान की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

अदालत ने मुख्य आरोपी उत्तम सिंह को आजीवन कारावास के साथ विभिन्न धाराओं में अतिरिक्त सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा भी सुनाई। अन्य तीनों आरोपियों को भी आजीवन कारावास तथा आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान रखा गया है। निर्णय के बाद सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच उप जेल लहार भेज दिया गया। मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक ने पैरवी की।

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