औरैया , अगस्त 19 -- उत्तर प्रदेश में औरैया जिले के बहुचर्चित अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी शिक्षिका बहन सुधा चौबे की हत्या के मामले में विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) कमलेश पाठक, उनके दो सगे भाइयों संतोष पाठक और रामू पाठक समेत 10 अभियुक्तों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में 12 अभियुक्तों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। करीब छह वर्ष पुराने इस मामले में बुधवार को फैसला सुनाया गया।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मामला औरैया शहर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से जुड़ी करीब एक बीघा भूमि के मालिकाना हक और कब्जे के विवाद से शुरू हुआ था। कभी करीबी मित्र रहे कमलेश पाठक और मंजुल चौबे के बीच वर्ष 2006 में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर मतभेद पैदा हुए थे। इसके बाद विवादित भूमि को लेकर दोनों पक्षों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई।
पुलिस के अनुसार, पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते थे, जिसका मंजुल चौबे विरोध कर रहे थे। 15 जनवरी 2020 को भूमि विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इसी दौरान गोलीबारी में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा चौबे की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।
घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी कमलेश पाठक समेत उनके परिजनों और सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। इनमें एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड को स्थानांतरित कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान मामले में गैंगस्टर एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई थीं।
करीब छह वर्ष तक चली सुनवाई के दौरान अदालत में 900 से अधिक तारीखें पड़ीं और 72 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने मुख्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
फैसले को देखते हुए अदालत परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया।
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