नरसिंहपुर , जुलाई 27 -- मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर एक महिला सहित पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार लढिया ने सोमवार को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी कमलेश प्रजापति, अन्नी प्रजापति, अखिलेश प्रजापति, छोटे उर्फ उमेश तथा सविता बाई प्रजापति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार 14 मार्च 2025 को गोटेगांव थाना क्षेत्र की झोतेश्वर पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम उमरिया में सुखराम मेहरा के साथ खेत में मारपीट की गई थी। घटना के दौरान आरोपी कमलेश प्रजापति ने मृतक के पुत्र नीतेश मेहरा को फोन कर उसके पिता के साथ मारपीट होने की जानकारी दी। जब नीतेश मौके पर पहुंचा तो उसके पिता गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े मिले, जबकि आरोपी वहां से फरार हो चुके थे।
नीतेश ने अपने पिता को गोटेगांव के शासकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मृतक के पुत्र की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले में सुनवाई के दौरान आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप साक्ष्यों से सिद्ध होने पर न्यायालय ने सभी पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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